Monday, April 1, 2019

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शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ


(शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ :- खेलकूद, एन0सी0सी0, स्काउट/गाइड, एन0एस0एस0 एवं साक्षर भारत कार्यक्रम)

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 13-34/2012/20-3 रायपुर दिनांक 31.08.12 के द्वारा मण्डल की परीक्षा/परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 30.04.2012 एवं मण्डल के परीक्षा समिति के बैठक दिनांक 09.12.2016 में प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव एवं इसी अनुक्रम में दिनांक 13.02.2018 को परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति के संयुक्त बैठक में लिये गये 

निर्णय कि अतिरिक्त विषय में बोनस अंक का वितरण नहीं किया जाये एवं शेष शर्ते यथावत के आधार पर सत्र 2017-18 से बोनस अंक प्रदान किया गया एवं इसी अनुक्रम में गतवर्ष की भांति सत्र 2018-19 में बोनस अंक प्रदान किया जाना है। प्रस्तावित, खेलकूद, स्काउट-गाइड, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 में प्रवीण छात्रों को परीक्षा में बोनस अंक विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। साथ ही साक्षर भारत कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य कर रहे अनुदेशकों को परीक्षा में बोनस अंक देने एवं मण्डल द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियम पुस्तिका तैयार किया है। जिसका विवरण बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियों के स्तर के आधार पर बोनस अंको का वितरण निम्नानुसार है।




बोनस अंक हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ :- बोनस अंको का वितरण



पात्रता हेतु सामान्य शर्ते :

01. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काऊट/गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को बोनस अंक का लाभ उपलब्धि प्राप्त सत्र में ही दिया जाएगा।
02. खेलों में प्रथम से तृतीय स्थान तक समान लाभ दिया जाएगा।
03. बोनस अंक का लाभ केवल सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए ही दिया जाएगा।
04. बोनस अंक का लाभ केवल एक बार मुख्य परीक्षा में प्रदाय किया जाएगा परीक्षार्थीयों का बोनस अंक को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। मण्डल से मान्यता प्राप्त विद्यालय के नियमित छात्र को ही इस योजना | का लाभ दिया जायेगा।
05. खेलकूद, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, स्काऊट/गाइड एवं साक्षर भारत कार्यक्रम गतिविधि में व्यतीत कार्य | दिवसों एवं विद्यालय में उपस्थिति का योग मण्डल के नियमानुसार होना चाहिए। मण्डल के परीक्षा में प्रवेश संबंधी नियमों में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होता है विशेष परिस्थिति में अधिकतम 10 प्रतिशत की उपस्थिति मण्डल के नियमानुसार शिथिलनीय होगी।
06. गतिविधियों में संलग्न छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु आवश्यक होने पर पृथक से समय दिया जाएगा।
07. भारतीय ओलम्पिक संघ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं खेल संघो तथा संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से प्रदत्त प्रमाण पत्रों एवं मान्यता प्राप्त खेलों के विद्यार्थियों को ही बोनस अंक प्रदान किया जाएगा।
08. स्कूल गेम्स एवं मान्यता प्राप्त संघों द्वारा आयोजित ओपेन गेम्स में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी बोनस
अंक की पात्रता होगी।
09. एक से अधिक गतिविधि में प्रदर्शन की स्थिति में खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस.
/स्काऊट/गाइड/ साक्षर भारत कार्यक्रम में से किसी एक में जिसमें प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, का चयन कर विद्यार्थी को निर्धारित बोनस अंक प्रदान किया जा सकेगा।


अंकसूची में निरूपण :-

अंकसूची में वर्तमान व्यवस्था अनुरूप बोनस अंको को अतिरिक्त कॉलम में दर्शाया जाएगी। अंकसूची में बोनस अंक के सम्मुख (4) चिन्ह या अन्य कोई चिन्ह लगाकर Foot Note में उसका विवरण दिया जाएगा।


बोनस अंक नीति की प्रक्रिया :

(A) स्थानीय परीक्षा हेतु प्रक्रिया-: कक्षा 9वीं एवं 11वीं में निर्धारित बोनस अंकों का लाभ चयनित विद्यार्थी को नियमानुसार विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जायेगा इस हेतु :
  • संबंधित शाला के प्राचार्य की अध्यक्षता में 03 से 05 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाएजाता हैं ।
  • समिति चयनित विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों का परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों को देय निर्धारित अंकों के साथ सूची शाला की परीक्षा समिति/प्राचार्य को निर्धारित प्रपत्र – कक्षा 10वीं, 12वीं के अनुसार सौंपेगी।
  • इससे संबंधित समस्त दस्तावेज संबंधित शाला में सुरक्षित रखे जाएंगे जिनका समय-समय पर मण्डल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा सकेगा।
  • बोनस अंक संबंधी अनिर्णय के स्थिति में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा। (B) बोर्ड परीक्षा हेतु प्रक्रिया-: माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा बोनस अंक का लाभ कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को दिया जावेगा। बोनस अंक संबंधी प्रपत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए तैयार किये गये है जो निम्नानुसार है
  • बोनस अंक संबंधी अनिर्णय के स्थिति में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
उपरोक्त प्रपत्र के अनुसार विद्यार्थी बोनस अंक की पात्रता संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगा तथा प्राचार्य द्वारा संबंधित विद्यार्थी का आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा

बोनस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची निम्नानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित की जावे

  • चयनित विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को दिनांक 15.03.2019 तक प्रेषित की जावेगी।
  • जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा खेलकूद एवं अन्य से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त जानकारी सत्यापन हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 20.03.2019 तक प्रेषित की जावेगी।
  • संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त संबंधित विवरण को सत्यापन हेतु खेल /एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट/गाइड तथा साक्षर भारत कार्यक्रम के राज्य प्रमुख/विभाग प्रमुख को 25.03.2019 तक प्रेषित की जावेगी।
  • खेल/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काऊट/गाइड तथा साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों से संबंधित विवरण का राज्य प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रमाणीकरण दिनांक 28.03.2019 तक संचालनालय लोक शिक्षण को प्रेषित की जायेगी।
  • संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी राज्य प्रमुख/विभाग से प्राप्त निर्धारित प्रपत्रों में विद्यार्थियों | की सूची का प्रमाणीकरण कर सचिव, छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 31.03.2019 तक | प्रेषित की जावेगी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रमाणित निर्धारित
प्रपत्रों में प्राप्त अंको की प्रविष्टी संबंधित विद्यार्थी की अंकसूची में परीक्षा परिणाम Moderation के समय किया जावेगा।

किया जावेगा। (7) अन्य निर्देश :

  • मण्डल की वर्तमान कृपांक योजना यथावत रखी जाएगी।
  • मण्डल द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित कर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जायेगा।
  • समय-समय पर योजना की प्रचलित राज्यों को भली-भांति अध्ययन किया जाएगा।
  • बोनस अंको के बाद अधिकतम अंको का निर्धारण अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जाएगा।
  • बोनस अंको का निर्धारण परीक्षा परिणामों के Moderation के समय किया जावेगा। यदि छात्र के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र है तो उसमें एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लाभ हेतु चुना जायेगा।
  • क्रियान्वयन हेतु सभी संबद्ध कार्यालय प्रमुखों से समय-समय पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शी बिन्दुओं, क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में संशोधन किया जा सकता है।
  • राष्ट्रीय स्तर के खेल एवं अन्य संबंधित गतिविधि में भाग लेने के लिए सी.बी.एस.ई. के द्वारा प्रावधानित नीति के संबंध में छ.ग. राज्य शासन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा कर प्रावधानित किया गया कि यदि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के खेल एवं अन्य संबंधित गतिविधि में भाग लेता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अर्हता हेतु आवश्यक उपस्थिति 75 प्रतिशत को शिथिल कर 60 प्रतिशत कर दी गई है। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 60 प्रतिशत से भी कम होती है तो छ.ग.मा.शि. मण्डल के अध्यक्ष द्वारा (उचित माध्यम एवं प्रमाण के आधार पर) विचार किया जा सकेगा।
  • साक्षर भारत कार्यक्रम अनुदेशकों को परीक्षा में बोनस अंक देने हेतु शर्ते निम्नानुसार होगीः

(6) अनुदेशक साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत हो।

  • उसके द्वारा अनुदेशक का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
  • शैक्षणिक सत्र के दौरान उसके द्वारा न्यूनतम 10 असाक्षरों को बेसिक प्राईमर बुनियादी प्रवेशिका) के साथ ब्रिज प्राईमर (सेतु प्रवेशिका) पठन-पाठन लगातार 6 माह तक अथवा 200 घण्टे तक कराया गया हो।
  • अनुदेशक द्वारा पढ़ाये गये न्यूनतम 10 असाक्षर शिक्षार्थी आंकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तथा। निर्धारित “क” एवं “ख” श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हों। सूची प्राप्त होने पर संचालक, राज्य साक्षरता मिषन 
    प्राधिकरण द्वारा पात्र छात्र-छात्राओं की सूची संचालक, लोक षिक्षण संचालनालय के माध्यम से सचिव, 
    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोनस अंक प्रदाय करने हेतु प्रदाय की जावेगी। (v) राज्य परियोजना अधिकारी, साक्षर भारत कार्यक्रम से उपर्युक्तानुसार अनुदेशकों की सत्यापित सूची प्राप्त होने पर संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा पात्र छात्र-छात्राओं की सूची संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को बोनस अंक प्रदान की जावेगी।
  • बोनस अंक प्रदान करने की इस नीति में निर्वचन/संशोधन/अंतिम निर्णय करने का अधिकार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को होगा।
  • इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने स्कूल टीचर से संपर्क करे आपके टीचर आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे

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